Uttarakhand Uniform Civil Code: उत्तराखंड में जल्द ही समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू होने जा रहा है। शुक्रवार को विशेषज्ञ समिति ने यूसीसी नियमावली का ड्राफ्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया है। सीएम धामी ने कहा कि सभी को समान न्याय और समान अवसर मिले इसके लिए यूसीसी लागू किया जा रहा है।
यूसीसी नियमावली एवं क्रियान्वयन समिति की अंतिम बैठक के बाद नियमावली को प्रकाशन के लिए भेजा गया था, जिसे सीएम धामी को सौंप दिया गया है।
उत्तराखंड में 9 नवंबर को यूसीसी लागू करने की तैयारी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में घोषणा की थी कि राज्य सरकार 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस पर यूसीसी लागू करना चाहती है। जाहिर है समीति की तरफ से ड्राफ्ट सौंपने के बाद पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि यूसीसी उत्तराखंड में 9 नवंबर को लागू हो जाएगा।
उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुख्य बातें
नियमावली में मुख्य रूप से चार भाग हैं। जिसमें विवाह एवं विवाह-विच्छेद लिव-इन रिलेशनशिप, जन्म एवं मृत्य पंजीकरण और उत्तराधिकार संबंधी नियमों के पंजीकरण संबंधी प्रक्रियाएं हैं।
ऑनलाइन मिल सकेगी यूसीसी की जानकारी
आम लोगों की सहूलियत को देखते हुए यूसीसी के लिए एक पोर्टल और मोबाइल एप भी तैयार की गई है, इसमें पंजीकरण और अपील जैसी सुविधाएं जन सामान्य को ऑनलाईन माध्यम से हासिल हो सकेगी
क्रेडिट: सीएम पुष्कर धामी एक्स हैंडल और ANI
इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये हर उत्तराखण्डवासी के लिए गौरव का क्षण है कि हमारा प्रदेश समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है। विशेषज्ञ समिति द्वारा बनाई गई नियमावली में विवाह एवं विवाह-विच्छेद, लिव इन रिलेशनशिप, जन्म-मृत्यु पंजीकरण तथा उत्तराधिकार संबंधी नियमों के पंजीकरण संबंधी प्रक्रियाएं उल्लेखित हैं। UCC सभी नागरिकों को एक समान कानूनी अधिकार प्रदान करेगा। इसके लागू होने से हमारी मातृशक्ति सामाजिक व आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त बनेंगी।