
यह अवकाश प्रदेश के सभी सरकारी और गैर-सरकारी कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों एवं विद्यालयों में लागू रहेगा। हालांकि, यह अवकाश बैंकों, कोषागारों एवं उप कोषागारों पर लागू नहीं होगा।
जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय पर्वतीय संस्कृति एवं परंपराओं के सम्मान में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे प्रदेशवासियों को पारंपरिक पर्वतीय होली के उत्सव को हर्षोल्लास के साथ मनाने का अवसर प्राप्त होगा।