Haldwani Encroachment: हल्द्वानी के गफूर बस्ती और बनफूल पुरा इलाके में अतिक्रमण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हल्द्वानी के 4 हजार परिवारों के लिए राहत भरा है। अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट में नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश को पढ़ा गया। याचिकाकर्ताओं के वकील ने आदेश को पढ़कर बताया कि बनभूलपुरा और गफूर बस्ती में पक्के निर्माण हैं, स्कूल और कॉलेज हैं। इसलिए इससे प्रभावित होने वाले लोगों का पक्ष सुना ही नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि उत्तराखंड और रेलवे की तरफ से सुनवाई में कौन आया है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने रेलवे का पक्ष रखा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लोग वहां कई साल से रह रहे हैं उनके पुनर्वास के लिए क्या कोई योजना है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि सिर्फ 7 दिनों के भीतर इतने लोग कैसे घर खाली कर सकते हैं।