PM Vidyalakshmi Scheme 2024: दिल्ली डेस्क: केंद्रीय कैबिनेट ने मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता देने के लिए पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत मेधावी छात्र बिना वित्तीय बाधा के हायर एजुकेशन हासिल कर सकेंगे। योजना के तहत, अगर कोई भी छात्र जो गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थान (QHEI) में एडमिशन लेता है, तो वित्तीय अभाव में उसकी पढ़ाई नहीं छूटेगी। ऐसी स्थिति में 10 लाख तक का लोन आसानी से उपलब्ध कराया जाएगा।
इस योजना के तहत पात्र छात्रों को पाठ्यक्रम से संबंधित ट्यूशन फीस और अन्य खर्चों की पूरी राशि को कवर करने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों से संपार्श्विक-मुक्त, गारंटर-मुक्त ऋण प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी।
पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिलने पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुशी जताई है और पीएम मोदी का आभार भी जताया है।
उधर उत्तराखंड की गढ़वाल सीट से सांसद अनिल बलूनी ने पीएम -विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी मिलने पर खुशी जाहिर की है। बलूनी ने कहा कि ये महत्वपूर्ण फैसला मेधावी विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा में वित्तीय बाधाओं को दूर करेगी और उनके सपनों को साकार करने में सक्षम बनाएगी।
पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना के लिए कहां करना होगा आवेदन?
छात्र शिक्षा ऋण के लिए पोर्टल “पीएम-विद्यालक्ष्मी” पर आवेदन कर सकते हैं और ब्याज छूट के वितरण के लिए अनुरोध भी प्रस्तुत कर सकते हैं।
छात्रों को 3 फीसदी दर पर मिलेगा लोन का पैसा
देश का कोई भी नागरिक इस योजना (Vidyalakshmi Yojana) का लाभ ले सकेगा, इसके तहत 10 लाख तक का लोन उपलब्ध कराया जाएगा। योजना के तहत 3 प्रतिशत का ब्याज अनुदान लगेगा।
हर साल 22 लाख छात्र होंगे योजना से लाभांवित
देश के शीर्ष 860 गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश पाने वाले मेधावी छात्रों को इस योजना का फायदा मिलेगा। इस तरह से इससे हर साल 22 लाख से अधिक छात्रों को फायदा मिलेगा। 7.5 लाख रुपये तक की ऋण राशि पर भारत सरकार द्वारा 75% क्रेडिट गारंटी प्रदान की जाएगी, ताकि बैंकों को कवरेज का विस्तार करने में सहायता मिल सके।
8 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों के लिए अधिस्थगन अवधि के दौरान 10 लाख रुपये तक के ऋण पर 3% ब्याज छूट, और किसी अन्य सरकारी छात्रवृत्ति या ब्याज छूट योजनाओं के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं हैं।